स्वामी चिन्मयानंद को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली जमानत

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश की शाहजहांपुर जिला जेल में बंद पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद को छात्रा से यौन शोषण के मामले में सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी।


न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने उन्हें बड़ी धनराशि के मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया है। चिन्मयानंद की जमानत पर करीब दो माह पूर्व सुनवाई हुई थी, तब से कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। इसके पूर्व बीते माह स्वामी चिन्मयानंद के पैरोल के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी। अर्जी में चिन्मयानंद के खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए कहा गया था कि इलाज कराने को उन्हें कुछ समय के लिए जेल से रिहा किया जाए।



गौरतलब है कि 23 वर्षीय लॉ छात्रा के यौन शोषण के मामले में अभी वह जेल में बंद हैं। चिन्मयानंद के ट्रस्ट की ओर से संचालित कॉलेज की लॉ छात्रा ने उन पर यौन शोषण का आरोप लगाया गया था। पीड़ित छात्रा भी चिन्मयानंद से पांच करोड़ रुपये की फिरौती मांगने के आरोप में गिरफ्तार कर ली गई थी। इसके बाद उसे दिसम्बर में जमानत पर रिहा कर दिया गया। चिन्मयानंद ने आरोप लगाया था कि लॉ छात्रा और उसके दोस्तों ने कुछ वीडियो क्लिप सार्वजनिक करने की धमकी दी थी, जिसमें वह छात्रा से मसाज करते हुए दिख रहे हैं।