नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने चारा घोटाले से संबंधित एक मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को जमानत देने के झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका पर शुक्रवार को उन्हें नोटिस जारी किया. प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने केंद्रीय जांच ब्यूरो की याचिका पर यादव से जवाब मांगा है. जांच एजेन्सी ने हाईकोर्ट के 12 जुलाई, 2019 के आदेश को चुनौती दी है.
जांच एजेन्सी ने कहा है कि हाईकोर्ट ने लालू यादव को दोषी ठहराने और उन्हें सजा देने के निचली अदालत के फैसले को निलंबित रखने और उनको जमानत पर रिहा करने का आदेश देकर त्रुटि की है. हाईकोर्ट ने देवघर कोषागार से 89.27 लाख रुपये की रकम धोखे से निकाले जाने के बाद में उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश देते हुए कहा था कि वह अपनी साढ़े तीन साल की सजा की आधी अवधि जेल में बिता चुके हैं।