बिजनौर. संशोधित नागरिकता कानून (CAA) के विरोध के दौरान हिंसा और पुलिस (Police) पर हमला करने के 32 आरोपियों की जमानत याचिका स्थानीय अदालत ने खारिज कर दी. सरकारी वकील संदीप वर्मा ने शुक्रवार को बताया कि गत 20 दिसंबर 2019 को सीएए के विरोध में बिजनौर में उपद्रव, पुलिस पर हमला और आगजनी के 32 आरोपियों की जमानत याचिका अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव पांडेय ने यह कहते हुए खारिज कर दी कि आरोप गंभीर प्रवृत्ति के हैं.
शहर कोतवाली में दारोगा हरीश कुमार की ओर से दर्ज कराई गई प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि मौके से गिरफ्तार 32 प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी, तोड़फोड़ की, 36 से ज्यादा वाहनों में आग लगायी और पुलिस पर पथराव तथा गोलीबारी करते हुए पेट्रोल से भरी बोतलें फेंकी. पुलिस ने मौके पर गिरफ्तार लोगों से असलहे और डंडे बरामद करने का दावा किया है.