नई दिल्ली । आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब इस योजना के लाभार्थी राष्ट्रीय आरोग्य निधि (RAN) योजना के तहत ऐसी बीमारियों के इलाज के लिए 15 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता हासिल कर सकते हैं, जिनके पर ज्यादा खर्च आता है और जो Ayushman Bharat योजना में कवर नहीं होते हैं। एक आधिकारिक ज्ञापन में ऐसा कहा गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने RAN Scheme को लेकर संशोधित गाइडलाइंस जारी कर दिया है।
गरीब मरीजों की शिकायत पर कदम
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गरीब मरीजों की शिकायत पर यह पहल की है। जानलेवा बीमारियों से जूझ रहे कई गरीब मरीजों की शिकायत थी कि उन्हें आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभार्थी होने के कारण RAN के तहत लाभ नहीं मिल पा रहा है। सभी सरकारी अस्पतालों, सभी क्षेत्रीय कैंसर केंद्रों, सभी राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों, व्यय विभाग और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी (NHA) को यह ज्ञापन भेजा गया है।
संशोधित दिशा-निर्देशों के साथ भेजे गए ज्ञापन में कहा गया है, ''मेडिकल एडवाइस के मुताबिक अगर कोई उपचार AB-PMJAY में कवर नहीं होता है तो इस योजना के लाभार्थियों को RAN स्कीम के तहत 15 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जा सकती है।''
ज्ञापन में कहा गया है कि ऐसी परिस्थितियों में लाभार्थी को संबंधित सरकारी अस्पताल की ओर से लिखकर दिया जाना चाहिए कि उसकी बीमारी AB-PMJAY के तहत कवर नहीं होती है। ऐसी स्थिति में मरीज RAN के तहत वित्तीय मदद हासिल करने का हकदार होगा।