लखनऊ। घंटाघर पर सीएए व एनआरसी के खिलाफ गत 13 दिनों से चल रहे महिलाओं के प्रदर्शन में मासूम बच्चों को भी शामिल किया जा रहा है। इनके फोटो व वीडियो से रिकार्ड जुटाने के बाद न्यायालय बाल कल्याण समिति ने बुधवार को प्रदर्शकारियों को नोटिस जारी किया है।
समिति के सदस्यों के मुताबिक प्रदर्शन में बच्चों को लेकर शामिल होने वाले अभिभावकों के खिलाफ धारा 75 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसमें तीन साल की सजा व एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।
न्यायालय बाल कल्याण समिति लखनऊ के अध्यक्ष कुलदीप रंजन के नेतृत्व वाली कमेटी ने बुधवार शाम को घंटाघर पर प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को नोटिस जारी किया है। कमेटी के सदस्य डॉ. संगीता शर्मा, सुधारानी, ऋचा खन्ना, विनय कुमार श्रीवास्तव ने नोटिस पर दस्तखत किए हैं।
समिति के मुताबिक किशोर न्याय (बालकों की देखरेख व संरक्षण) अधिनियम-2005 की धारा 3 (4) के अनुसार बालक या बालिकाओं के सर्वोत्तम हित के दृष्टिगत बाल कल्याण समिति को कार्य करना है। ताकि बच्चों का बचपन, उनकी शिक्षा व स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा सके।