लखनऊ - नागरिकता संशोधन कानून(सीएए) के विरोध में उतरे लोगों संग बच्चों को शामिल करने पर अब कार्रवाई होगी। बाल संरक्षण कानून के तहत उन संगठनों पर कानूनी कार्रवाई होगी जो प्रदर्शन में बच्चों को भी शामिल कर रहे हैं। यह बातें राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य डॉ शुचिता चतुर्वेदी ने कही।
उन्होंने बताया कि पुलिस महानिदेशक को नागरिकता संशोधन कानून के विरूद्ध किए गए हिंसक प्रदर्शनों में बच्चों व किशोरों को सम्मिलित कराने वाले अभिभावकों पर कठोर कार्यवाही करने के लिए पत्र लिखा गया है। उन्होंने बताया कि हिंसक प्रदर्शन में बच्चों और किशोरों को ढाल बनाकर अराजकता फैलाने का गैर कानूनी प्रयास किया गया। आयोग के अध्यक्ष डॉ विशेष गुप्ता ने कहा कि सुनियोजित तरीके से बच्चों और किशोरों को प्रदर्शन में शामिल करना एक अपराध है।